वादी, पीड़िता एवं उसकीं मां के पूर्व बयानों से मुकरने से अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
घर से 45 हजार रुपयें एवं 5 तोले सोने के जेवर भी ले जाने का था आरोप
पीड़िता ने कहा वह मौसी के यहां गई थीं, आरोपी ने कुछ नहीं किया
पीड़िता नें कहा पुलिस ने डरा धमका आरोपी के विरुद्ध लिये थे बयान

आगरा 05 फ़रवरी ।

अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित कन्हैया उर्फ किशन पुत्र सदन लाल निवासी जाटव बस्ती, मंडी सईद खा,थाना हरीपर्वत, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नें थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 20 जनवरी 2015 को वादी दुकान पर गया था। उसकी पत्नी के दवा लेने जाने के कारण उसकीं 15 वर्षीया पुत्री घर में अकेली थी। तभी आरोपी कन्हैया उर्फ किशन उसकीं पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया।वह घर से 45 हजार रुपये नगद एवं 5 तोलें सोने के जेवर भी अपने साथ ले गये।

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वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लें जेल भेजा। पीड़िता ने पुलिस को दिये बयानों मे जहां आरोपी के कृत्य की पुष्टि की। वहीं अदालत में पीड़िता ने कहा वह बालिग हैं घटना वाले दिन वह अपनी मौसी के यहां गयी थी।आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया।

उसके पूर्व बयान पुलिस ने उसे डरा धमका कर लिये थे।वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी द्वारा भी घटना का समर्थन नही करनें पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी कें अधिवक्ता शशांक जैन के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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