पति ने पत्नी एवं उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराया था मुकदमा
आगरा 03 फरवरी ।
आपराधिक षड्यन्त्र के तहत शादी शुदा होने के बाद भी दूसरी शादी करने के मामले में आरोपित पत्नी एवं उसके परिजनों को एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा ब्रज किशोर शर्मा पुत्र नेत राम निवासी संकट मोचन नगर, परसादी पुरा, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मीना शर्मा, ससुर राजेन्द्र पलिया, सास श्रीमती विद्या देवी, सालें धर्मेंद्र सलहज श्रीमती जमुना देवी एवं अन्य के विरुद्ध बिना तलाक लिये दूसरी शादी करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने आरोपियों कें अधिवक्ता तेज सिंह बघेल के तर्क एवं आरोपियों द्वारा वादी से तलाक स्वीकृति के आदेश अदालत में प्रस्तुत करने पर उन्हें बरी करने के आदेश दिये।
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