पीड़िता के बयान के आधार पर दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 22 जनवरी ।

दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित पदम् सिंह उर्फ राज उर्फ सेठी एवं प्रवेश को पीड़िता के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये है ।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 3 अगस्त 2018 की शाम 7 बजे उसकी 15 वर्षीया पुत्री छत पर सूख रहे कपड़े एकत्र करनें गई थी। उस दौरान वादी एवं उसकी पत्नी नीचे कमरे में मौजूद थे।

अचानक पुत्री की चीख सुन तुरंत वादी एवं उसकी पत्नी छत पर पहुंचे तो देखा कि आरोपी राज उर्फ सेठी निवासी मोतीमहल थाना एत्माद्दोला कमरे से निकल कर भाग रहा था। पुत्री नें बताया कि राज उर्फ सेठी ने कुछ नशीला पदार्थ कोल्डड्रिंक में पिला कर उसके साथ गलत काम कर वीडियो बना ली है ।

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आरोपी ने वादी की पुत्री को धमकी दी कि किसी से शिकायत की तो वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। उक्त षड्यन्त्र में दिलीप, प्रवेश एवं आरोपी की मां श्रीमती शकुंतला भी शामिल थी।

पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पवन उर्फ राज उर्फ सेठी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी देवरी तुण्डपुरा, सदर एवं प्रवेश पुत्र सोबरन सिंह निवासी मोतीमहल, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा के विरुद्ध ही विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया अभियोजन की तरफ से उक्त मामलें मे वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकीं मां सहित 8 गवाह अदालत मे पेश किये गये।

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पीड़िता द्वारा पुलिस, मजिस्ट्रेट एवं अपनी गवाही कें दौरान अदालत में बार बार बयान बदलने पर साक्ष्य में विरोधाभास एवं आरोपियों के अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता के तर्क एवं चिकित्सीय परीक्षण से भी दुराचार की पुष्टि नही होने पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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