गाली गलौज, जान से मारनें की धमकी एवं आईटी एक्ट का लगा आरोप
डॉक्टर पी.के.सिंह ने अदालत में दिया था प्रार्थना पत्र
एल.आई.यू.इंस्पेक्टर की बहन से पूर्व में डॉक्टर की हुई थी शादी
आगरा 18 जनवरी ।
आगरा में तैनात एल.आई.यू. इंस्पेक्टर विकास विशेष के विरुद्ध सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी एवं आई.टी.एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिये है ।
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सीजेएम आगरा ने उक्त आदेश प्रमोद कुमार सिंह (डॉ. पी.के.सिंह ) पुत्र स्व.राम स्वरूप निवासी गोकुल धाम सोसायटी, फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित किये।

मामलें के अनुसार वादी मुकदमा डॉ. पी.के.सिंह की शादी वर्ष 2022 में एल.आई.यू. इंस्पेक्टर विकास विशेष की बहन श्रीमती अर्चना विशेष के साथ हुई थी। दोनो के मध्य पारिवारिक विवाद होने पर दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमें भी दर्ज कराये गये थे। वर्तमान में दोनों पृथक रह रहे हैं ।
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वादी मुकदमा डॉ. पी.के.सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हेमेंद्र कुमार चतुर्वेदी एवं राजेश पाराशर के माध्यम से एल.आई.यू.इंस्पेक्टर विकास विशेष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि13 सितम्बर 24 की रात्रि 9 बजे करीब वादी के मोबाइल पर वाट्सएप काल की।
वादी द्वारा कॉल अटेंड नहीँ करने पर एल.आई.यू.इंस्पेक्टर विकास विशेष ने वाट्सएप पर भद्दी भद्दी गालियां एवं जान से मारने की धमकी दी। वादी के अनुसार गाली गलौज एवं धमकी देने का क्रम एल.आई.यू.इंस्पेक्टर विकास विशेष ने अलग अलग मोबाइल से 13 सितम्बर 23 की रात्रि 1:50 तक जारी रखा।

वादी ने समस्त साक्ष्य सहित अदालत में स्वयं एवं परिजनों की जान माल का खतरा एवं झूंठे मुकदमों में फँसानें की आशंका जता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लें सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने एल.आई.यू. इंस्पेक्टर विकास विशेष के विरुद्ध गाली गलौज, जान से मारने की धमकी एवं आई .टी.एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिये।
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