अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग, दुराचार आरोपी की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
ऑनलाइन गेमिंग के दौरान आरोपी से संपर्क हुआ था
आरोपी ने मोह जाल में फंसा ब्लैकमेल कर किया था दुराचार

आगरा 13 जनवरी ।

अवैध वसूली, ब्लैकमेल कर दुराचार आदि मामले में आरोपित राम कुमार अहिरवार पुत्र मुन्ना लाल अहिरवार निवासी कुबर पुर, थाना अजय गढ़, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दिये।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा का आरोप था कि दिसम्बर 2022 में पोपो लाइव में ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उसका आरोपी से संपर्क हुआ था। आरोपी ने स्वयं को अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स भोपाल में कार्यरत बताया था।

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आरोपी ने वादनी को अपने मोह जाल में फंसा वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 18 जून 2023 को बोदला स्थित होटल में वीडियो डिलीट करने के बहाने बुला नशीली चाय पिला दुराचार किया।

जिला जज ने मामले की गम्भीरता एवं वादनी के अधिवक्ता नितेश बंसल के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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