पीड़िता ने कहा अपनी मर्जी से आरोपी के संग गयी, उससे शादी की, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया
आगरा 13 जनवरी ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित विशाल उर्फ कल्लू पुत्र अशोक निवासी डौकी जिला आगरा को पीड़िता द्वारा आरोपी कें पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिए ।
थाना शमशाबाद मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकी पत्नी एवं पुत्री रोजाना की तरह ग्राम पेतिखेड़ा स्थित बजरंग बली कोल्डस्टोरेज पर 31 अक्टूबर 2014 की सुबह सात बजे आलू बीनने गई थीं ।
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उसी दौरान आरोपी वादी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ भगा ले गया।
उक्त मामले मे वादी की मृत्यु हो जाने एवं पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर अदालत ने साक्ष्य कें अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के
तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दियें।
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