15 दिसम्बर 2019 को महिला को नरायन साकार हरी के सत्संग में नरहोली ले गया था आरोपी
शाम पांच बजे वापस आ घर में ही रुक गया था
रात्रि में महिला की गर्दन ,दोनों हाथ चारपाई से बांध मुंह में कपड़ा ठूंस कर दी थी हत्या
आरोपी महिला की पाजेब, सोने की चेन एवं मोबाइल लूट हो गया था फरार
आगरा 18 दिसम्बर ।
55 वर्षीया महिला की हत्या एवं लूट के मामले में आरोपित सुनील पुत्र रामस्वरूप निवासी विजय पुरा, सिविल लाईन इटावा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना जैतपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा शिव चरन पुत्र माता प्रसाद उर्फ चौधरी निवासी ग्राम रूप पुरा, थाना जैतपुर, जिला आगरा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया था कि 15 दिसम्बर 2019 को उसकी 55 वर्षीया मां श्रीमती फूल माला के पास एक अज्ञात व्यक्ति आ उन्हे अपने साथ नरहोली बाह में आयोजित नरायन साकार हरि के सत्संग में ले गया । शाम पांच बजें वह उसकी मां को लेकर घर आया और खाना खा कर वहीँ रुक गया ।
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सुबह 7.30 बजें तक मां के नहीँ उठनें पर वादी ने उनकें कमरे में जाकर देखा तो मां की गर्दन एवं दोनों हाथ चारपाई से बंधे थे। उनके मुहं में कपड़ा ठूंसा हुआ था । मां चारपाई पर मृत पड़ी थीं । आरोपी घर से फरार मिला । आरोपी मां की पाजेब, सोनें की चेन एवं उनका मोबाइल लूट कर ले गया था। अज्ञात आरोपी पूर्व में वादी के रिश्तेदार छिद्दा के साथ उनकें घर आया था उसके द्वारा आरोपी का नाम पता ज्ञात हुआ। पुलिस ने मृतका के मोबाइल के एम.ई.आई. नम्बर के जरियें आरोपी को हिरासत मे ले घटना का खुलासा किया था।
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उक्त मामलें मे वादी मुकदमा शिव चरन, निरीक्षक वीरेंद्र पाल सिंह, निरीक्षक अरुण कुमार बालियान, डॉ राजेश चन्द माथुर, पुलिस कर्मी महेश बाबू एवं श्रीमती प्रीति को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया ।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं एसपीओ घनश्याम गुप्ता के तर्क पर हत्या एवं लूट कें आरोपी सुनील को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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