आगरा 15 नवंबर ।
दुराचार एवं अन्य आरोप में एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने आरिफ पुत्र भीकुआ उर्फ फरीद निवासी सैय्यद पाडा, निकट गुमानी मस्जिद थाना लोहामंडी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष लोहामंडी को दिये है ।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने अपने अधिवक्ता चौधरी समीर के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके ससुर का देहांत हो जाने पर ससुराल वालो ने वादनी पर झूँठा मुकदमा दर्ज करा 14 फरवरी 2021 को उसे जेल भेज दिया था।
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25 मार्च 2021 को जमानत पर जेल से रिहा होने पर वादनी मालवीय कुंज में किराये के मकान में रहने लगीं।वादनी के पुलिस लाइन के किसी काम से उसके एक परिचित के साथ आरिफ नामक युवक भी पुलिस लाइन आया था।
उसने परिचित से वादनी का मोबाइल नम्बर ले लिया । कुछ दिन बाद अपनी अम्मी के इंतकाल की सूचना दें वादनी से उनके लियें कुरान शरीफ पढ़ने का आग्रह किया। जिस पर शबाब का काम होने पर वादनी ने कुरान शरीफ पढ़ दिया।
बाद में आरोपी ने उसे चालीसवें की दावत में आने का निमंत्रण दिया। वादनी के आने से मना करने पर आरिफ अपने मित्र के साथ 19 सितम्बर 2021 को स्वयं खाना लेकर वादनी के घर आ गया उसने कहा सबने खाना खाया है लेकिन उसकी मां के लिये कुरान शरीफ पढ़ने वाली खाना नहीं खायें यह गलत हैं ।
जिद करनें पर वादनी एवं बच्चों ने खाना खा लिया । जिसके बाद सब बेहोश हो गये। आरोपी ने बेहोशी की हालत में वादनी से दुराचार कर उसकी अश्लील वीडियो बना वायरल करनें की धमकी देकर उसे कई बार ब्लैकमेल कर दुराचार किया।
वादनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये हैं ।
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