अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
वादी के विरुद्ध अदालत ने दिये विधिक कार्यवाही के आदेश
पीड़िता नें भी अपने पूर्व बयानों का नहीँ किया समर्थन

आगरा 13 नवंबर ।

अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी देवेंद्र पुत्र बुद्धि राम निवासी डावली, थाना मलपुरा, जिला आगरा को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये।

गवाही से मुकरने पर अदालत ने वादी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये हैं ।

Also Read – तीन शादी कर धोखाधड़ी एवं मारपीट आरोपी की जमानत स्वीकृत

थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, वह भट्टे पर काम करता है। 18 मार्च 2018 की सुबह चार बजे सोकर उठने पर उसकी 14 वर्षीया अवयस्क पुत्री घर मे नहीँ मिली।

तलाश के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी देवेंद्र वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया हैं ।वादी की पुत्री 40 हजार रुपये एवं सोने चांदी के जेवर भी घर से निकाल कर लें गई थीं।

Also Read – धोखाधड़ी, आई. टी.एक्ट में आरोपित की जमानत स्वीकृत

अभियोजन की तरफ से गवाही हेतु वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 8 गवाह अदालत में पेश किये वादी मुकदमा एवं स्वयं पीड़िता द्वारा अपने पूर्व कथन का समर्थन नहीं करने पर सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी को बरी करने के आदेश दे, गवाही से मुकरने पर वादी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *