आगरा 11 नवंबर ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित पति शिव राज सिंह तोमर एवं सास श्रीमती आनन्दी निवासी गण ग्राम नगरा सिलावली, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश को पर्याप्त सबूत के अभाव में सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय हर्षिता ने बरी करने के आदेश दिये।
Also Read – आगरा के नेहरू नगर क्लब के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध मुकदमे हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती नन्दनी पुत्री गजेंद्र सिंह निवासनी पुलिस लाइन थाना शाहगंज जिला आगरा की शादी 18 फरवरी 2011 को आरोपी शिव राज सिंह तोमर पुत्र केशव सिंह तोमर निवासी ग्राम नगला सिलावली, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश कें साथ हुई थीं ।
6 माह तक सब ठीक रहा । उसके बाद आरोपी पति एवं सास वादनी को चार लाख रुपये नगद एवं मारुति स्विफ्ट कार की मांग के लिये उत्पीड़ित करते थे।
Also Read – टक्कर मारने का आरोप लगा कर जेब से 13 हजार रुपये निकाल ने वाले आरोपी की जमानत स्वीकृत
आरोपी आये दिन वादनी के साथ मारपीट गाली गलौज कर मांग पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देतें थे।
मामले के विचारण उपरांत सबूत के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता अरुण तेहरिया के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये है ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







