आगरा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने पीड़िता को इंश्योरेंश कंपनी से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 6 लाख 94 हजार रुपये दिलाने के दिए आदेश मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलानें के दिए आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
23 सितम्बर 21 को चोरी हुई कार फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस से थी बीमित, थाना शाहगंज में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट
पुलिस ने पहले कार बरामदगी की दी थी सूचना ,बाद में कहा गलती हो गयी मात्र कार की नबंर प्लेट ही हुई थी बरामद
इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया था खारिज

आगरा 16 अक्टूबर ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा अरुण कुमार ने वादनी को इंश्योरेंश कंपनी से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 6 लाख 94 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये । साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलानें के आदेश दिये।

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा सरिता दीक्षित पुत्री भिकेंद्र कुमार दीक्षित निवासनी सोरों कटरा, थाना शाहगंज, जिला आगरा ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जसमीत आहूजा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी हुंडई कार आई 20 का फ्यूचर जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से 5 अक्टूबर 2020 को बीमा कराया था । जिसकीं बीमित अवधि 4 अक्टूबर 21 तक वैध थी।

23 सितम्बर 21 को उनकी कार चोरी चली गई।जिस पर उन्होंने थाना शाहगंज पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा करायी थी और इंश्योरेंश कंपनी को भी कार चोरी की सूचना दी थी।

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कुछ समय बाद उनको थाने से सूचना दी गयी कि उसकी कार बरामद हो गयी हैं । तब उनके द्वारा कार को अवमुक्त कराने के लिए अदालत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत में पुलिस ने बताया कि गलती से कार बरामद होने की सूचना वादिनी को दी गयी थी । कार की जगह चोरों से कार की मात्र नम्बर प्लेट ही बरामद हुई थीं। फिर उन्हीं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रस्तुत किया लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम को इंश्योरेंश कंपनी द्वारा खारिज कर देने पर उन्होनें उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया था।

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा अरुण कुमार ने वादनी का वाद स्वीकृत कर उसे कार की बीमित राशि के रूप में 6 लाख 94 हजार रुपये रुपये दिलाने के आदेश दिये।

साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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