उड़ीसा से गांजा लाकर करता था सप्लाई
आरोपी से 5 किलो 211 ग्राम गांजा हुआ था बरामद
आगरा 03 अक्टूबर।
गांजा बरामदगी के मामले मे आरोपित अभिषेक पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी नगला पदी दयाल बाग थाना न्यू आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट माननीय मृदुल दुबे ने एक लाख रुपये की दो जमानत एवं इसी राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिये।
Also Read – अपहरण एवं दुराचार का आरोपी बरी

थाना किरावली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एस.आई.योगेंद्र कुमार 7 सितम्बर 24 को मय अधीनस्थ इलाके मे गश्त कर रहे थे।
उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी कि कुछ गांजा तस्कर डावली अंडर पास के नीचे कहीं जाने की फिराक मे मौजूद है। वह उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर यहां बेच कर मोटा मुनाफा कमातें हैं ।
Also Read – अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी
सूचना पर मौके पर पहुंच पुलिस ने आरोपी अभिषेक एवं अन्य को हिरासत में ले उनके कब्जे से 15 किलो 581 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत चालान कर आरोपी सहित अन्य को जेल भेजा था। आरोपी से 5 किलो 211 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
अदालत ने आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही होने, बरामद गांजा का कोई स्वतंत्र गवाह नही होने एवं आरोपी के अधिवक्ता झम्मन सिंह एवं स्नेह पांडेय के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026
- अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत, पीड़िता ने दिया पक्ष में बयान - June 30, 2026




