आगरा 23 सितंबर।
धारदार हथियार से घातक चोटें पहुंचाने एवं अन्य धारा में आरोपित 6 आरोपियो की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजकुमार द्वारा थाना ताजगंज पर तहरीर दे आरोप लगाया था कि 16 अगस्त 24 की रात्रि 9 बजे करीब वह अपनेघर पर नये ट्रैक्टर का पूजन करा रहा था तभी माधवसिंह, उसके पुत्र गण तिलक सिंह, रंजीत,राकेश, गिर्राज एवं वीरपाल निवासी ग्राम श्यामो थाना ताजगंज ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया।
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विरोध पर लाठी, डंडे, सरिया, फरसें से प्रहार कर वादी राजकुमार एवं गंगाराम को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
आरोपियों ने उक्त मामले में अपने अधिवक्ता कृष्ण गोपाल जैसवाल के माध्यम से जिला जज की अदालत मे अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला जज ने प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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