सीजेएम ने 18 सितम्बर के लिये सम्मन जारी करने के दिये आदेश
अदालत द्वारा पारित आदेश का नहीँ किया था अनुपालन
कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया था जबाब
आगरा 16 सितंबर।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध 349 द.प्र.स. के तहत कारित अपराध का संज्ञान लें प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 18 सितंबर के लिये सम्मन जारी करने के आदेश दिये हैं।

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कई आदेश पारित करने के बाद भी आख्या अदालत में प्रेषित नही करने पर सीजेएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये थे।
कारण बताओ नोटिस की तामील होने के बाद भी थानाध्यक्ष न्यू आगरा न तो अदालत में हाजिर हुये और ना ही उन्होने स्पष्ट आख्या ही अदालत मे प्रेषित की।
Also Read - कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का आरोप, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड और दिल्ली सरकार से मांगा जवाबसीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष के कृत्य को अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुये अपने आदेश में कहा कि वह पूर्व में भी अदालत द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी करते रहे है।

इस कारण थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध 349 द.प्र.स. के तहत कारित अपराध का संज्ञान ले प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 18 सितम्बर के लिये समन जारी किए जाए।
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