आगरा।
घर में सो रही 12 वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने आरोपी ओमवीर, निवासी खेरागढ़ को पॉक्सो, दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न के अपराध में दोषी करार देते हुए शेष प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी समस्त राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता को समुचित मुआवजा दिलाने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए हैं।
मामला थाना खेरागढ़ का है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को वादी मुकदमा मजदूरी के लिए जगनेर गया हुआ था और घर पर उसकी 12 वर्षीय पुत्री सहित चार बच्चे अकेले थे।
देर रात करीब एक बजे शादीशुदा और दो बच्चों का पिता आरोपी ओमवीर घर में सो रही बालिका को उठाकर गांव के बाहर स्थित वाटिका में ले गया, जहां उसने उसके साथ हैवानियत की।
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल पीड़िता को दस दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 21 अप्रैल 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि एवं विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां ने अदालत में पीड़िता, चिकित्सकों और पुलिस अधिकारियों सहित 12 गवाहों को पेश कर प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने अपने आदेश में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर देश में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और ‘मिशन शक्ति’ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज अबोध बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है।
अदालत ने टिप्पणी की कि भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को देवी तुल्य माना गया है, किंतु आज वे घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं। दुष्कर्म केवल शारीरिक आघात नहीं, बल्कि जीवनभर का मानसिक संताप देता है।
घर जैसे सुरक्षित स्थान पर बेखौफ सो रही बच्ची के साथ की गई यह क्रूरता अक्षम्य है। इन गंभीर टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने दोषी को संपूर्ण जीवनकाल कारागार में बिताने का आदेश दिया।
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