आगरा २ मई ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित 8 आरोपियों को वादी मुकदमा एवं चुटैल के अपने पूर्व बयानों से मुकरने पर एडीजे 9 माननीय शिवकुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नीरज ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि, 28 जुलाई 2022 की रात्रि करीब 9.45 बजें करीब विभव मार्किट के पास स्थित अपने आवास के बाहर अपने भाई दीपक एवं भतीजें विशाल के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे।
तभी 5-6 मोटरसाइकिल एवं एक्टिवा पर सवार युवकों द्वारा रोड पर लहरा कर वाहन चलाने का विरोध करने पर उन युवको ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। विरोध पर युवको ने फायरिंग कर वादी के भाई दीपक को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
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वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सौरभ पुत्र सुधीर, सुहेल पुत्र शहजाद, अभिषेक कश्यप पुत्र सोनू कश्यप निवासी गण जज कम्पाउंड, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा, दीपक पुत्र राजेन्द्र पारस पुत्र सुरेश निवासी गण नगला पदी थाना न्यू आगरा, मुन्ना पुत्र अंसार, पवन पुत्र राम भरोसी निवासी गण खंदारी, थाना हरीपर्वत जिला आगरा एवं सुजल पुत्र जयकिशन निवासी वजीर पुरा कें विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
उक्त मामले में वादी मुकदमा नीरज, उसके भाई चुटैल दीपक सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये गए ।
वादी मुकदमा एवं चुटैल द्वारा अदालत में मुकर जाने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता आकाश चौहान के तर्क पर एडीजें 9 माननीय शिव कुमार ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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