लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में 5 वर्ष कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
तीन मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर हो गई थीं दर्दनाक मृत्यू
अन्य मोटरसाइकिल ,कार एवं ऑटो सवार व्यक्ति भी हुये थे गम्भीर रूप से घायल
थाना सिकंदरा में 10 जनवरी 2021 को हुआ था मुकदमा दर्ज

आगरा 05 नवंबर ।

तीन युवकों की असमय लापरवाही जनित हत्या एवं कई लोगों को गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित ट्रक चालक तारिक पुत्र अब्दुल करीम निवासी क्वार्सी, थाना नूह, जिला मेवात, हरियाणा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 10 माननीय मोहम्मद साजिद ने पांच वर्ष की कैद से दंडित किया ।

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थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा आमीन अली पुत्र लिकायत अली निवासी इस्लाम नगर, टेडी बगिया, थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा ने थाने पर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला तीन मोटरसाइकिल सवार युवको को टक्कर मार दर्दनाक मृत्यू कारित करने एवं अन्य मोटरसाइकिल, कार एवं ऑटो सवार कई व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज कराने पर थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा आरोपी ट्रक चालक तारिक को मुकदमे की विवेचना के दौरान लोम हर्षक घटना के आरोप में हिरासत मे ले जेल भेजा था ।

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मुकदमे के विचारण उपरांत एसीजेएम 10 माननीय मोहम्मद साजिद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष अभियोजन अधिकारी मोहित पाल के तर्क पर आरोपी ट्रक चालक तारिक अली को दोषी पाते हुये पांच वर्ष कैद से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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