आगरा:
एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी बॉबी पुत्र राजेंद्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला थाना मलपुरा से जुड़ा है। मुकदमे के वादी के अनुसार, उनकी 6 वर्षीय बेटी 25 नवंबर, 2021 को सुबह 9 बजे अन्य बच्चों के साथ सरकारी स्कूल गई थी।
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दोपहर करीब 12 बजे, आरोपी बॉबी, जो कि सराय सहारा, मलपुरा का निवासी है, बच्ची को बहाने से स्कूल से दूर रेल की पटरियों की तरफ ले गया और उसके साथ गलत हरकत की।
बच्ची ने घर पहुँचकर अपनी माँ को पूरी घटना बताई, जिसके बाद वादी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने इस मामले में वादी, उसकी पत्नी, पीड़िता और स्कूल की प्राचार्या सहित कई गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी बॉबी को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई।
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