आगरा।
विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अमर सिंह नाम के शख्स को 6 महीने की कैद और 4 लाख 76 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अमर सिंह अमर क्लॉथ स्टोर के मालिक हैं और अछनेरा थाना क्षेत्र के मोरी गांव के रहने वाले हैं।
यह मामला वादी मोती लाल पुत्र उदय सिंह ने कोर्ट में दायर किया था। मोती लाल ने आरोप लगाया था कि अमर सिंह ने दोस्ती का हवाला देकर व्यापार के लिए उनसे साढ़े तीन लाख रुपये उधार लिए थे और जल्द ही वापस करने का वादा किया था।
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कुछ महीने बाद, जब मोती लाल ने अपने पैसे वापस मांगे तो अमर सिंह ने उन्हें 8 अप्रैल 2018 को साढ़े तीन लाख रुपये का एक चेक दिया।
जब मोती लाल ने इस चेक को बैंक में जमा किया तो यह बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अमर सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
वादी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता देवीराम शर्मा और राहुल शर्मा के तर्कों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने अमर सिंह को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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