अपहरण कर खेत का बैनामा करा हत्या का था आरोप
मृतक की लाश की नहीँ हुई थीं बरामदगी
80 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था
आगरा 10 फरवरी ।
अपहरण कर हत्या के मामले में एक महिला सहित 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में एडीजें 16 माननीय अपूर्व सिंह ने घटना के 18 वर्ष बाद बरी करने के आदेश दिये।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सतीश चन्द द्वारा 25 अगस्त 2007 को थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसके पिता तीन माह पूर्व लापता हो जाने पर उसनें संभावित स्थानों पर उनकीं तलाश की।
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परन्तु उनका कोई पता नहीं लगा।बाद में उसे पता लगा कि 4 जून 2007 को उसके पिता दीप चन्द का अपहरण कर उनके खेत का आरोपियों नें बैनामा करा उन्हें गायब कर हत्या कर दी है । वादी ने आरोपियों मुकेश, नरेश, गंगा प्रसाद, श्रीमती मुन्नी देवी, रमाशंकर एवं शिवकुमार के विरुद्ध अपने पिता दीप चन्द के अपहरण उपरांत हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी सहित दस गवाह अदालत में पेश हुये, अदालत ने घटना की रिपोर्ट 80 दिन बाद दर्ज कराने, परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियाँ आपस में नहीँ जुड़ने मृतक की लाश की बरामदगी नहीँ होने एवं आरोपियों के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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