बिना पंजीकरण करायें इलाज एवं गर्भपात का था आरोप
आगरा 07 जनवरी ।
बिना पंजीकरण अवैध रूप से इलाज एवं गर्भपात कराने के मामले में आरोपित महिला अभियुक्ता श्रीमती स्नेह लता पत्नी शिव कुमार शर्मा निवासनी ग्राम कहरई मोड़, शमशाबाद रोड जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया ने मय अधीनस्थ 2 सितम्बर 2024 की शाम 4 बजें स्नेह लता क्लिनिक कुंआ खेड़ा, कलाल खेरिया, थाना ताजगंज जिला आगरा पर छापा मार अभियुक्ता को बिना पंजीकरण चिकित्सीय कार्य करते पाया गया। वहां महिला मरीज डिलीवरी टेबिल पर गर्भपात हेतु लेटी मिली।
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वादी की तहरीर पर अभियुक्ता के विरुद्ध इंडियन मैडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 34 के अतिरिक्त बी.एन.एस. की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
जिला जज ने अभियुक्ता के अधिवक्ता दिनेश कुमार नौहवार के तर्क पर अभियुक्ता को 75 हजार की दो जमानत एवं इसी राशि के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिये।
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