आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज आई,पी,एल मैचों में सट्टेबाजी और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में सीजेएम माननीय शारिब अली की अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
इस मामले में संजय जैन उर्फ संजय कालिया, बुकी टोनी सिन्धी उर्फ हरीश कुमार, मनीष मयानी उर्फ पंकज चावला, राजीव चोपड़ा और संदीप गुलाटी को आरोपी बनाया गया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार नोहवार के तर्कों, स्वतंत्र गवाहों के न होने तथा पुलिस गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए जाने के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मुकदमे के अनुसार, 7 अप्रैल 2023 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सिकंदरा आनंद कुमार साही गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर शेखर रेजिडेंसी स्थित राजीव चोपड़ा के मकान पर पहुंचे थे।
पुलिस ने मौके से राजीव चोपड़ा और संदीप गुलाटी को हिरासत में लेकर नकदी, मोबाइल और सट्टे से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद अन्य आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे, जिन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी।
विचारण के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की गवाही दर्ज की गई थी, जिसमें विरोधाभास पाए जाने पर अदालत ने सभी आरोपियों को राहत प्रदान की।
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