आगरा: १९ जुलाई ।
धारदार हथियार से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में आरोपी प्रमोद कुमार पुत्र दाताराम, निवासी ग्राम जखा, थाना किरावली, जिला आगरा को एसीजेएम-5 माननीय पंकज कुमार ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।यह फैसला वादी और उसके गवाह के अदालत में अपने बयानों से मुकर जाने के बाद आया है।
किरावली थाने में दर्ज मामले के अनुसार, वादी दीपक सिंह पुत्र रन सिंह, निवासी ग्राम डावली, ने 12 अक्टूबर, 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शाम 7:45 बजे जब वह अपने खेत से काम कर लौट रहे थे और महुअर गांव में एक स्कूल के पास दुकान से सामान लेने पहुंचे, तो आरोपी प्रमोद कुमार ने उनके साथ मारपीट की।
दीपक सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रमोद ने धारदार हथियार से उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी।इस दौरान दीपक सिंह के हाथ, सीने और सिर में काफी चोटें आईं और उनका मोबाइल भी गुम हो गया था।
इस मामले में दीपक सिंह और मनीष की गवाही दर्ज की गई थी। हालांकि, अदालत में वादी दीपक सिंह और गवाह मनीष दोनों अपने पहले के बयानों से मुकर गए।
सबूतों के अभाव और आरोपी के अधिवक्ता रामलक्ष्मण कुशवाह के तर्कों को सुनने के बाद, एसीजेएम-5 ने आरोपी प्रमोद कुमार को बरी करने का आदेश दिया।
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