आगरा।
धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी उदयवीर सिंह बघेल की जमानत याचिका एडीजे-1 माननीय राजेंद्र प्रसाद कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया है।
यह मामला थाना खंदौली में दर्ज हुआ था, जहां वादी अमित सिकरवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी उदयवीर सिंह बघेल और मुरारी लाल के साथ उनका एक सिविल मुकदमा कोर्ट में चल रहा था।
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इसी मुकदमे के दौरान मुरारी लाल ने अपने पिता पन्ना लाल का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया। इस प्रमाण पत्र में पन्ना लाल की मृत्यु की तारीख 26 जून 2012 दर्शाई गई थी, जबकि उनकी मृत्यु 12 अगस्त 2005 को ही हो चुकी थी।
आरोपी उदयवीर सिंह बघेल की तरफ से अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत के लिए तर्क पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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