आगरा
थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में आरोपित रामहंस पुत्र पोप सिंह निवासी ग्राम नगला रमले एवं ठकुरेन्द्र पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम कराही को एडीजे फास्ट्रेक कोर्ट-1 ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, वादी हरि विलास का छोटा भाई राकेश अपने भतीजे की शादी का कार्ड बांटने 20 नवम्बर 2020 को ग्राम नगला उदी इया, थाना खेरागढ़ स्थित अपने बहनोई भगवान सिंह के घर गया था।
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उसी रात करीब 9:30 बजे, ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने सूचना दी कि राकेश की लाश रसूलपुर कराही के मध्य सड़क किनारे पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर वादी ने देखा कि मृतक की गर्दन में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। उसे तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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वादी की तहरीर पर थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के दौरान रामहंस एवं ठकुरेन्द्र को हिरासत में लेकर जेल भेजा। अभियोजन पक्ष ने वादी सहित 15 गवाहों को अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने में अपर्याप्त हैं।
अदालत ने सभी पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
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