आगरा 13 जनवरी ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित अमन मोहम्मद उर्फ गोरा पुत्र वारिद मोहम्मद निवासी उमा कुंज, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने 20 वर्ष कैद एवं 31 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसकीं गली में रहने वाले पड़ोसी का किरायेदार अमन मोहम्मद उर्फ गोरा पुत्र वारिद मोहम्मद निवासी उमा कुंज, थाना सिकन्दरा जिला आगरा 23 अक्टूबर 2019 की दोपहर दो बजे वादी की कक्षा 9 में पढ़ने वाली पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता एवं उसकीं मां सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनन्द के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष कैद एवं 31 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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