छेड़छाड़ और पॉक्सो मामले में दोषी को तीन वर्ष की सज़ा

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आगरा।

नाबालिग छात्रा से अश्लील छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे-29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी बंटू पुत्र विशम्भर सिंह निवासी सनायक थोक, अरेला, थाना सैंया, जिला आगरा को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कैद और ₹2,500/- के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार, 3 अक्टूबर 2020 को आरोपी बंटू ने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

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वादी की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद फरार आरोपी बंटू को पुलिस ने दो दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस ने इस मामले की विवेचना मात्र आठ दिन में पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

एडीजे-29 ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बंटू को पॉक्सो एक्ट और अश्लील छेड़छाड़ के तहत दोषी मानते हुए यह सज़ा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी विमलेश आनंद ने की।

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विवेक कुमार जैन
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