घातक चोटें पहुंचाने के तीन आरोपियों को तीन वर्ष कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 05 दिसम्बर ।

लकड़ी की टाल में घुस लाठी, डंडे, धारदार हथियार से हमला कर घातक चोटें पहुंचाने के मामले में आरोपित शाहरुख बबलू पुत्र गण रफीक उर्फ शरीफ एवं छोटे पुत्र मुन्ना निवासी राहुल नगर, नई आबादी थाना जगदीशपुरा को दोषी पाते हुये एडीजें 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने तीन वर्ष कैद एवं साठ हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं ।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा इरफान सैफी नें थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 18 मई 2024 की रात्रि 11 बजे वादी का भाई फरमान सैफी राहुल नगर स्थित अपनी लकड़ी की टाल पर बैठा था।

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उसी दौरान आरोपी शाहरुख, बबलू, छोटे एवं अन्य नें लाठी, डंडे, धारदार हथियारों से उस पर रँगबाजी के चलते हमला बोल घातक चोटें पहुंचाई ।

अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी मुकदमा, चुटैल सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये।

एडीजें 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी योगेश बघेल के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये उन्हें तीन वर्ष कैद एवं 60 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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