आगरा 07 अक्टूबर।
अश्लील छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले मे आरोपित बंटू पुत्र राम सनेही निवासी पिनाहट जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने तीन वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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थाना पिनाहट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वादी की पुत्री 18 जनवरी 2018 की दोपहर तीन बजें करीब पशुओ के लिये चारा लेने अपनी 11 वर्षीया पुत्री के साथ खेत पर गयीं थी।
वादी की 11 वर्षीया धेवती को आरोपी बंटू पुत्र राम सनेही निवासी पिनाहट दबोच कर खेत मे ले गया, आरोपी ने पीड़िता के कपड़ें फाड़ उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। पीड़िता की चीख पुकार सुन पास के खेत से दौड़ कर आई वादी की पुत्री ने उसकी धेवती को बचाया ।
आरोपी के घर शिकायत करने जाने पर उसके परिजनों ने वादी एवं उसकी पुत्री के साथ अभद्रता की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी पास्को सुभाष गिरी एवं विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानियां ने वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकी मां सहित 6 गवाह अदालत मे पेश किये।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने मुकदमे के विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये तीन वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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