आगरा 11 सितंबर।
घर में घुस अवयस्क किशोरी से दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित मोहम्मद अजहर पुत्र अताउर रहमान निवासी यमुना ब्रिज, गांधी स्मारक वाली गली, थाना एत्मादौल्ला, जिला आगरा को उसकें कृत्य के लिये दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री कक्षा 11 की छात्रा हैं।
आरोपी मोहम्मद अजहर स्कूल आने जाने के दौरान उस का पीछा कर, भद्दे कमेंट कर बदनीयत से घूरता था, आरोपी ने वादी की पुत्री का जीना हराम कर दिया था ।
Also Read - सुप्रीम कोर्ट में अब दाखिल नहीं होने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफआरोपी के डर से वादी की पुत्री ने स्कूल जाना बंद कर दिया । उसने स्वयं को घर में कैद कर लिया। पुत्री द्वारा घटना क्रम बताने पर आरोपी के पिता से उसकी शिकायत करने के बाद भी आरोपी 28 नवंबर 2015 की दोपहर तीन बजे छत के रास्ते वादी के घर में घुस आया।
आरोपी ने दुराचार की नीयत से वादी की पुत्री को दबोच उसका मुंह बंद कर दुराचार प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर आये वादी के पुत्र को देख लेने एवम जान से मारने की धमकी दे कर आरोपी भाग गया। घटना के कारण वादी की पुत्री अत्यंत भयभीत हो सदमे में आ गई।
अभियोजन की तरफ से उक्त मामले मे वादी मुकदमा, पीड़िता उसके भाई सहित 6 गवाह अदालत में प्रस्तुत किये गयें।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के ठोस तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी को तीन वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
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