पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास की सज़ा

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आगरा:

अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 माननीय यशवंत कुमार सरोज ने पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और तीस हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सज़ा पाने वालों में मृतक की पत्नी श्रीमती शिखा बघेल (पत्नी स्व. अतिराज सिंह बघेल), ऋषि केश (पुत्र रघुवीर, दोनों निवासी लखनपुर खालसा), और सुशील उर्फ भूरा (पुत्र तुला राम, निवासी खोड़न, थाना बाह) शामिल हैं।

3 जनवरी 2021 को हुई थी हत्या:

यह मामला थाना बासोनी में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा विक्रम बघेल (पुत्र अतिराज सिंह बघेल) ने आरोप लगाया था कि उनके पिता अतिराज सिंह बघेल की 3 जनवरी 2021 की रात किसी ने हत्या कर दी थी।

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अगले दिन, 4 जनवरी 2021 की सुबह, गाँव की एक युवती स्नेहा जब कूड़ा डालने गई, तो उसने वादी के पिता अतिराज का शव एक घूरे पर पड़ा देखा। उसकी चीख-पुकार पर वादी और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुँचे। पुलिस को सूचना दी गई, जिसने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।

पुलिस जांच और न्यायालय का फैसला:

शुरुआत में, वादी ने अपने पिता की हत्या में श्रीमती राधा देवी, उनके देवर फौरन सिंह, और राधा देवी के भाई पर शक जताते हुए तहरीर दी थी, क्योंकि उन्होंने घटना से पहले अतिराज सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी।

हालांकि, पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरांत, मृतक की पत्नी श्रीमती शिखा बघेल, ऋषि केश, और सुशील उर्फ भूरा को इस हत्या का आरोपित बनाया।

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इस मामले में वादी सहित 6 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। अदालत ने एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को गहनता से देखने के बाद तीनों आरोपितों को दोषी पाया।

न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक पर तीस हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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विवेक कुमार जैन
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