आगरा।
अछनेरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या और अन्य को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 1 लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर जिला जज (एडीजे ) प्रथम ने सुनाया।
यह घटना 10 जुलाई 2000 को बसैया राजपूत गांव में हुई थी, जिसका कारण पुरानी रंजिश थी। वादी लाखन सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी राजपाल सिंह, रमेश कुमार और महावीर ने उनके भाई जगन और परिवार के अन्य सदस्यों को घेरकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में जगन की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

पुलिस ने लाखन सिंह की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
अदालत ने सभी सबूतों और मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई।
एडीजीसी वीरेंद्र दीक्षित के तर्कों को भी फैसले में महत्वपूर्ण माना गया।
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