आगरा:
इलेक्ट्रिक सामान की दुकान पर स्विच देने में देरी को लेकर हुए विवाद में दुकानदार से मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में तीन सगे भाइयों को अदालत ने तलब किया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 (एसीजेएम-5) माननीय पंकज कुमार ने आरोपितों को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।
मामला और आरोप:
जिन भाइयों को तलब किया गया है, उनके नाम आनंद अग्रवाल, संजय अग्रवाल, और विजय अग्रवाल (पुत्रगण माता प्रसाद अग्रवाल, निवासी खेरिया मोड़, अजीत नगर चौराहा, थाना शाहगंज) हैं।
Also Read – चेक बाउंस मामले में ‘मै० सुधीर बंसल एण्ड संस’ के खिलाफ़ मुकदमा

मामले के अनुसार, वादी रितेश कुमार गुप्ता, जो खेरिया मोड़, थाना शाहगंज पर बालाजी हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल का संचालन करते हैं, उन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया था।
* वादी ने बताया कि 26 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे, वह अपनी दुकान खोलकर सामान व्यवस्थित कर रहे थे। तभी आनंद अग्रवाल दुकान पर आया और बिजली के स्विच देने को कहा।
* जब वादी ने यह कहते हुए थोड़ी देर रुकने को कहा कि दुकान अभी-अभी खोली है, तो आनंद अग्रवाल ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
* आरोप है कि आनंद ने तुरंत अपने भाइयों संजय अग्रवाल और विजय अग्रवाल को मौके पर बुला लिया। तीनों भाइयों ने मिलकर वादी को गाली-गलौज करते हुए दुकान से खींचकर मारपीट और अभद्रता की।
Also Read – ₹5 लाख के चेक बाउंस मामले में ‘मै० अग्रवाल जरी स्टोर’ के खिलाफ़ मुकदमा शुरू

* शोर सुनकर रुके राहगीरों ने बीच-बचाव कर दुकानदार को तीनों भाइयों से बचाया।
एसीजेएम-5 ने वादी के अधिवक्ता राजेश यादव के तर्कों को स्वीकार करते हुए, तीनों आरोपित भाइयों को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







