आगरा 17 फरवरी ।
महिला से गाली गलौज एवं मारपीट कर चोटे पहुंचाने के आरोपी चेती सिंह एवं उसके दो पुत्रगण जितेंद्र एवं बबलू निवासी गण नगला सिकरवार, थाना मलपुरा, जिला आगरा को दोषी पाने के बाद भी जेल की सजा ना देते हुए एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिये हैं ।
थाना मलपुरा मे दर्ज 12 वर्ष पूर्व दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मुकेश कुमार निवासी नगला सिकरवार थाना मलपुरा जिला आगरा का आरोप था कि 18 जुलाई 2013 की सुबह वह अपनी पत्नी श्रीमती विमलेश के साथ खेत की बुबाई करा रहे थे।
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उसी दौरान ट्रैक्टर ले कर आये । आरोपी चेती सिंह एवं उसके पुत्र गण जितेंद्र एवं बबलू ने बुबाई का विरोध कर लाठी, डंडों से वादी एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की।
एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने वादी के अधिवक्ता सुरेश चन्द सोनी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाने के बाबजूद जेल की सजा ना दें, एक वर्ष सदाचार की अवधि पर परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिये।
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