यदि मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी हुई हो तो मुआवजा असाधारण परिस्थितियों में बाद की तिथि के आधार पर किया जा सकता है निर्धारित
आगरा/नई दिल्ली 03 जनवरी ।
एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण मुआवजा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि पर प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जाना है, लेकिन मुआवजा असाधारण परिस्थितियों में बाद की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जब मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी हुई हो।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता की मुआवजे की याचिका को बाद की मूल्यांकन तिथि के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
इसमें तर्क दिया गया कि भुगतान में देरी ने भूमि के बाजार मूल्य को काफी प्रभावित किया है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की तिथि के बजाय बाद की तिथि के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
संक्षेप में, 1995 और 1997 के बीच अपीलकर्ताओं ने कर्नाटक में आवासीय भूखंड खरीदे। कर्नाटक सरकार और एनआईसीई (प्रतिवादी) के बीच 1997 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (एफ डबल्यू ए ) ने बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की, जिसके लिए महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी ) ने 2003 में प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। अपीलकर्ताओं की भूमि 2005 में अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन मुआवज़ा देने में कई सालों तक देरी हुई। 2019 तक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया गया, जिसमें मूल्यांकन के लिए संदर्भ तिथि को 2011 में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने मुआवज़े की राशि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
हाईकोर्ट ने इस आधार पर अवार्ड रद्द कर दिया कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास तिथि को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क से सहमति जताई, उसने कहा कि हाईकोर्ट को पक्षों को फिर से विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास वापस नहीं भेजना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा,
“हमें हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं दिखती है, जिसमें कहा गया कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी तारीख को नहीं बदल सकता। यह केवल इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32/142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके या हाईकोर्ट द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किया जा सकता था। हालांकि, हाईकोर्ट के एकल जज को अपीलकर्ताओं को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारण की कठोरता से गुजरने के लिए फिर से भेजने के बजाय पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था।”
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) की धारा 11 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने के समय प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि अधिग्रहण मुआवजे का निर्धारण किया जाना चाहिए। हालांकि, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उनके मामले में मुआवजे का भुगतान 2019 को मूल्यांकन वर्ष (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वर्ष) मानकर निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुआवजे के भुगतान में बहुत देरी हुई थी।
हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए जस्टिस गवई द्वारा लिखे गए फैसले ने अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया कि उन्हें मुआवजा देने में हुई बहुत देरी को देखते हुए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के निर्धारण की तारीख में बदलाव जरूरी है।
कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत मुआवजे को आमतौर पर प्रारंभिक अधिसूचना के समय बाजार मूल्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। हालांकि, न्याय के हित में भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने की तारीख में किसी भी बदलाव के लिए असाधारण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसे केवल हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी जैसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं।
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अदालत ने कहा,
“इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां अपीलकर्ता लगभग 22 साल पहले अपने वैध बकाया से वंचित हैं। यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि पैसा ही वह चीज है, जो पैसे से खरीदी जाती है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसे को निवेश करके रिटर्न कमाया जा सकता है। समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। अपीलकर्ता 2003 में मुआवजे से जो खरीद सकते थे, वह 2025 में नहीं कर सकते। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अवार्ड का निर्धारण और मुआवजे का वितरण तत्परता से किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने कहा,
“यदि वर्ष 2003 के बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए जाने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपहास करने तथा अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाने के समान होगा।”
न्यायालय ने अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम मस्त राम एवं अन्य (2024) के हालिया मामले का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिन भूस्वामियों की संपत्ति राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा देने में देरी संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
अदालत ने कहा,
“हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं को पिछले 22 वर्षों की अवधि के दौरान कई बार अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। अपीलकर्ताओं को पिछले 22 वर्षों की उक्त अवधि में बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए उनकी संपत्ति से वंचित किया गया। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, अपीलकर्ताओं ने आवासीय घरों के निर्माण के लिए विचाराधीन भूखंड खरीदे थे। न केवल वे निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं, बल्कि उन्हें इसके लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के मद्देनजर, यह संवैधानिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।”
इसके अलावा, न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने की तिथि में बदलाव का समर्थन करने वाले कई उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा:
“इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह देखा कि सामान्यतः भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि पर भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है, लेकिन इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं, जहां समान परिस्थितियों में विवादित अधिसूचना रद्द करने के बजाय इस न्यायालय ने अधिसूचना की तिथि को स्थानांतरित कर दिया, जिससे भूमि स्वामियों को पर्याप्त मुआवजा मिल सके।”
न्यायालय ने कहा,
“इस मामले के दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं की भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण की तिथि को स्थानांतरित करने का निर्देश देना चाहिए।”
तदनुसार, न्यायालय ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 22 अप्रैल 2019 (निर्णय की तिथि) को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने का निर्देश दिया। साथ ही एलए अधिनियम से जुड़े अन्य सभी वैधानिक लाभों का भी।
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न्यायालय ने निर्देश दिया,
“इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के हित में यह उचित पाते हैं कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 22 अप्रैल 2019 को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने का निर्देश दिया जाए। अपीलकर्ता 1894 एलए अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के भी हकदार होंगे। यह किसी भी पक्ष के अधिकारों/विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, यदि वे विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे के नए निर्धारण से इतने व्यथित हैं, तो वे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संदर्भ देते हैं।”
केस टाइटल: बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज़ और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य
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साभार: लाइव लॉ