किसान ने कोल्डस्टोर में भंडारण हेतु रखें थें आलू कें 646 पैकेट
चार माह बाद निकासी हेतु गया तो कोल्डस्टोर में नहीँ मिले आलू
संचालक द्वारा बिना अनुमति आलू बेच किसान को नहीँ दी रकम
6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने होंगे 1,14,665/- रुपये
मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी देने होंगे
आगरा ३ मई ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने कोल्डस्टोर संचालक से किसान को उसके आलू की कीमत कें रूप में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1,14,665/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा किशन सिंह पुत्र लोकमन निवासी ग्राम असरोई, थाना इगलास जिला अलीगढ़ ने 26 मार्च 2015 को मैसर्स विनायक प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड, फाउंड्री नगर, हाथरस रोड, थाना एत्माद्दोला में 646 पैकेट आलू भंडारण हेतु इस आस पर रखे थे कि कुछ माह बाद कीमत बढ़ने पर उसें अपनी हाड़ तोड़ मेहनत की कुछ कीमत बढ़ कर मिल जायेगी।
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जो उसके परिवार के जीवन यापन में सहायक सिद्ध होगी।अगस्त 2015 में किसान जब आलू निकासी हेतु कोल्डस्टोर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बिना अनुमति के कोल्डस्टोर संचालक राजीव कुमार दौनेरिया ने 700 रुपये प्रति पैकेट की दर से उसका सारा आलू बाजार में बेच दिया।जिसे सुन किसान के पैरों तले जमीन सरक गई।
किसान द्वारा अपने भंडारित आलू की कीमत मांगी वह भी कोल्डस्टोर संचालक द्वारा नहीँ दी गयी।किसान ने अपने अधिवक्ता घूरे लाल वरुण द्वारा कोल्डस्टोर संचालक को विधिक नोटिस दिया, उसका भी कोल्डस्टोर संचालक ने कोई जबाब नहीँ दिया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम मे मुकदमा दायर करने पर भी कोल्डस्टोर संचालक अदालत में उपस्थित नही हुआ। जिस पर आयोग ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुये, कोल्डस्टोर संचालक को आदेश दिये की वह मुकदमा दायर करने की दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1,14,665/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में कोल्डस्टोर संचालक से 15 हजार रुपये भी अदा करेगा ।
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