वादी ने अपने भाई की मृत्यु करने वाले के साथ किया समझौता
पुत्र की शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे मृतक
विजया इंटरनेशनल एकेडमी ,रायभा के बस चालक पर था दुर्घटना का आरोप
आगरा 28 नवंबर ।
लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित विजया इंटरनेशनल एकेडमी रायभा के बस चालक रंधीर सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम सहाई, थाना अछनेरा, जिला आगरा को वादी मुकदमा एवं अन्य के मुकरने पर सबूत के अभाव में ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार जिंदल पुत्र शिवचरण जिंदल निवासी जगन विहार कॉलोनी, अछनेरा, जिला आगरा ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसके भाई गोविंद जिंदल 4 दिसम्बर 2013 की सुबह 8 बजे अपने पुत्र की शादी के कार्ड बांटने परिचितों के घर जा रहें थे।
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रायभा पर विजया इंटरनेशनल एकेडमी की बस के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।इलाज के दौरान वादी के भाई की मृत्यू हो गयी।
उक्त मामले मे वादी मुकदमा /मृतक के भाई अनिल कुमार जिंदल एवं गोविंद प्रसाद की ही गवाही दर्ज हुई । वादी ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उनका आरोपी से समझौता हो गया हैं ।
दोनों गवाहों के मुकरने पर सबूत के अभाव एवं आरोपी बस चालक के अधिवक्ता देवेश चौधरी एवं शहंशाह खान के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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