आगरा:
चेक डिसऑनर (बाउंस) होने के एक मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम -4) ने मैसर्स एम.आर.एच. ट्रेंडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मुजीवुर रहमान को मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। मुजीवुर रहमान हींग की मंडी शू मार्केट से संबंधित हैं।
क्या है मामला ?
वादी मुकदमा अजहरुद्दीन, जो वजीरपुरा निवासी हैं और मैसर्स फियोनिक्स शू कंपनी के प्रोपराइटर हैं, ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में यह मुकदमा दायर किया है।
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वादी ने आरोप लगाया कि:
* वादी की फर्म (फियोनिक्स शू कंपनी) जूते के निर्माण और विक्रय का कार्य करती है।
* आरोपी मुजीवुर रहमान की फर्म पिछले पाँच वर्षों से वादी की फर्म से जूते खरीद रही थी।
* आरोपी पर वादी के कुल ₹3,98,210/- उधार चल रहे थे।
* इस बकाया राशि के एवज में, आरोपी ने बंधन बैंक के दो चेक दिए थे, जिनकी राशि क्रमशः ₹40,000/- और ₹41,000/- थी।
* जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो दोनों चेक डिसऑनर (बाउंस) हो गए।
वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने आरोपी मुजीवुर रहमान को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
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