चोरी के शक में किशोर की निर्मम हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने दिया आजीवन कारावास

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आगरा:

कथित चोरी के शक में एक 16 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या के मामले में, जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे-5) माननीय मृदुल दुबे ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी।

क्या था मामला ?

यह मामला 26 जून 2020 का है। थाना सदर क्षेत्र में रहने वाले सज्जन सिंह, जो 509 आर्मी वर्कशॉप में कार्यरत हैं, के 16 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई थी।

उनका बेटा बिजली के उपकरण सही करने वाली एक दुकान पर काम करता था और उसका इलाके के लोगों के यहाँ आना-जाना था।

26 जून की सुबह उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया था। उसी रात लगभग 10 बजे, वह किसी काम से घर से बाहर गया और वापस नहीं लौटा। अगले दिन, उसकी लाश उखर्रा गाँव की झाड़ियों में मिली।

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लाश पर मिले 15 घाव:

पुलिस को मौके से खून से सने ईंटें, लाठी और डंडे मिले, जिनसे पता चला कि किशोर की बेरहमी से हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 15 गंभीर चोटें पाई गईं। उसका सिर फटा हुआ था और दाँत भी टूटे हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में छोटू उर्फ रमेश और अजय नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन पर हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।

एक आरोपी की मौत, दूसरे को सजा:

मुकदमे के विचारण के दौरान, आरोपी अजय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी।

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वहीं, दूसरे आरोपी छोटू उर्फ रमेश के खिलाफ सुनवाई जारी रही। गवाहों के बयानों और अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रवीण पाराशर की दलीलों के आधार पर अदालत ने छोटू उर्फ रमेश को दोषी पाया।

एडीजे-5 ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिजनों को दी जाए, ताकि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके।

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विवेक कुमार जैन
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