घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में अदालत ने की अग्रिम जमानत स्वीकृत

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आगरा 11 फरवरी ।

घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में आरोपित ब्रह्म दत्त गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी न्यू राम नगर, नई आबादी थाना शाहगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अदालत ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विशाल उपाध्याय का आरोप था कि 6 अक्टूबर 2022 की दोपहर दो बजे करीब आरोपी ब्रह्म दत्त गुप्ता एवं अन्य ने घर में घुस वादी वादी से मारपीट कर उसकी कनपटी पर रिवाल्वर रख 36 लाख रुपये की मांग की अन्यथा जान से मारने की धमकी दी।

एडीजे माननीय रविकांत ने आरोपी के अधिवक्ता नीरज निर्मल के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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