ठोस साक्ष्य के अभाव में चरस और हथियार रखने का आरोपी 16 वर्ष बाद अदालत ने किया दोषमुक्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश यादव के सटीक तर्कों से सहमत हुई अदालत

आगरा 05 अप्रैल ।

पुलिस द्वारा 250 ग्राम चरस रखने के आरोपी को ठोस साक्ष्य के अभावों और अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता के सटीक तर्कों के आधार पर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट) माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थीलाल निवासी मौहल्ला खेड़ा, थाना शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद को धारा-20 एन०डी०पी०एस० अपराध के आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश दिया है । लेकिन इस अपराध मुक्ति आदेश के बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं हो पायेगी क्योंकि अभियुक्त जितेन्द्र किसी अन्य प्रकरण में फिरोजाबाद जिला कारागार में निरूद्ध है ।

मामले के अनुसार दिनांक 09/09/2009 को समय 20:30 बजे सुधीर कुमार सिंह थानाध्यक्ष, थाना इरादतनगर, मय एस०आई० रामेश्वर दयाल, मिश्रा, कां० रामकुमार, कां० उपेन्द्र सिंह कां० सत्यप्रकाश व कां० पिक्कू सिंह मय जीप सरकारी ड्राईवर एजेन्ट सिंह के साथ भ्रकुली भुट्टा तिराहा पर संदिग्ध वाहनों को रोककर चैकिंग कर रहे थे।

कि उसी समय दो मोटर साईकिल लादूखेड़ा की तरफ से आती दिखाई दीं, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस वालों को देखकर मोटर साईकिल चालकों ने मोटर साईकिलों को एक दम पीछे मोड़ना चाहा तो पुलिस वालों ने बदमाश होने का शक करते हुये दौड़कर घेरना चाहा लेकिन मोटर साईकिल पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस वालों पर ज्ञान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गयी।

लेकिन घायल होने के बाद भी पुलिस ने चार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जिनमें से एक व्यक्ति, जो काली पल्सर वाहन सं० यू०पी० 84 एफ 4891 चला रहा था, ने अपना नाम जितेन्द्र पुत्र नत्थीलाल, निवासी मौहल्ला खेड़ा, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद बताया। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुये।

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तमंचा को खोलकर देखा गया तो उसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ था। जितेन्द्र की पेन्ट की जेब से दो अदद कारतूस मिले। जितेन्द्र द्वारा अपने पास चरस होना भी बताया गया। पुलिस द्वारा जितेन्द्र की तलाशी लेने पैट उसकी जेब से 250 ग्राम चरस मिली । पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम आनन्द पुत्र रामनरायन निवासी शाहजहांपुर, थारा घिरोर, जिला मैनपुरी बताया, जिसकी जामा तलाशी से पेन्ट की बॉयी जेब से 5 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुये।

दूसरी मोटर साईकिल नं० यू०पी० 80 एक्स 8515 पैशन को चलाने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र रतन, निवासी पिड़सार, थाना सिरसांगज, जिला फिरोजाबाद बताया, उससे जामातलाशी के लिये कहा तो उसने बताया कि उसके पास चरस है। पुलिस द्वारा राकेश से पूछा गया कि क्या वह अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देगा तो उसने पुलिस द्वारा ही तलाशी लेने के सम्बन्ध में कथन किये।

अभियुक्त राकेश की जामा तलाशी लेने पर उसकी पेन्ट की दाहिनी जेब से 250 ग्राम चरस बरामद हुई तथा अभियुक्त राकेश के दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त राकेश के पीछे की जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा, ऊपर की जेब से 80/- रूपये नकद तथा गोल्ड मोहर की दो पुड़िया बरामद हुई। एक अन्य पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हये जामा तलाशी ली गयी तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बंशी पुत्र निहाल सिंह, निवासी रामकुँआ, थाना चित्राहाट, जिला आगरा बताया।

उसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पेन्ट की बॉयी जेब से एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। तमंचा को खोलकर देखा गया तो उसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर पाया गया। पुलिस द्वारा गवाह फराहम करने की कोशिश की गयी तो कोई व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि घटना अचानक एवं निर्जन स्थान की है।

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अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की ओर से अन्तर्गत धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुसार स्वबन्धपत्र एवं जमानतें प्रस्तुत हो चुकी हैं, जो विधि द्वारा निर्धारित अवधि तक, विधि के प्रावधान के अनुसार प्रभावी होंगे।

इस प्रकरण से सम्बन्धित बरामदशुदा माल, अपील अवधि तक सुरक्षित रखा जाये। अपील न होने की स्थिति में, अपील अवधि के उपरान्त, किसी अन्य विचारण में वांछित न होने पर बरामदशुदा माल का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित हो तथा अपील होने की स्थिति में बरामदशुदा माल का निस्तारण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार तथा किसी अन्य न्यायालय में बरामदशुदा माल वांछित होने पर सम्बन्धित सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार माल का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित हो।

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विवेक कुमार जैन
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