आगरा के प्रसिद्ध राम बाबू परांठे वालों के परिवार से जुड़े दम्पत्ति चैक डिसऑनर मामले में अदालत में तलब

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां
वादी से व्यापार हेतु 36 लाख 50 हजार रुपये लिये थे उधार
तगादे पर 5 लाख का चैक दिया वह भी डिसऑनर हो गया

आगरा 24 फ़रवरी ।

चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित कमल गुप्ता पुत्र हरीबाबू (राम बाबू परांठे वालें) एवं उनकी पत्नी श्रीमती मीना गुप्ता निवासी गण इंदर एंक्लेव बल्केश्वर, हाल मानेसर गुरुग्राम हरियाणा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा निखिल अग्रवाल निवासी प्रतीक टॉवर, संजय प्लेस, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि विपक्षियों ने अपना व्यापार बढाने के लिये 36 लाख, 50 हजार रुपये वर्ष 2022 में उधार ले एक वर्ष मे वापस करने के साथ साथ व्यापार में लाभांश भी देने का वायदा किया था।

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समय निकल जाने के बाद भी रकम वापस नहीँ दी।निरन्तर तगादा करने पर 21 मई 2024 को विपक्षियों द्वारा पांच लाख रुपये का चैक दिया गया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।

एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव नें वादी के मुकदमें मे संज्ञान ले दम्पत्ति को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।

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विवेक कुमार जैन
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