आगरा 28 मार्च ।
अपने रुपयों का तगादा करने पर युवक की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित हर्ष पुत्र टीटू एवं राकेश पुत्र किशन लाल निवासी गण खटीकपाडा थाना हरीपर्वत जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 4 माननीय ज्ञानेंद्र राव ने आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार नें मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उनका 28 वर्षीय पुत्र भरत आसीवाल 7 नवम्बर 2023 की दोपहर दो बजें करीब अपनी स्कूटी से हर्ष पुत्र टीटू निवासी खटीकपाडा से अपने दो लाख रुपये लेने उसके गोदाम गजेंद्र नगर, मघटई बिचपुरी गया था।

देर तक नहीं आने पर उसकीं संभावित स्थानों पर तलाश की। दूसरे दिन 8 नवम्बर 2023 को वादी के पुत्र की लाश गोदाम के पास पड़ी मिली।पुत्र की स्कूटी थोड़ी दूर पर मिली। वादी के पुत्र के सिर एवं शरीर में गम्भीर चोटे पाई गई।
वादी की तहरीर पर थाना जगदीशपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी हर्ष पुत्र टीटू एवं राकेश पुत्र किशन लाल निवासी गण खटीकपाडा थाना हरीपर्वत जिला आगरा के विरुद्ध हत्या एवं सबूत नष्ट करनें की धारा में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
एडीजें 4 माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय एवं विनोद राजपूत के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
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