किराएदार को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल की जेल, ₹7,000 का जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: ५ अगस्त ।

शहर के थाना लोहामंडी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी से अश्लील छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी पवन चौधरी को तीन साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

यह घटना 1 जुलाई, 2020 को दोपहर 3:30 बजे की है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उनकी 16 वर्षीय बेटी घर में शौचालय गई थी।

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तभी उनके ऊपरी मंजिल के किराएदार पवन चौधरी, जो पिछले 6 महीने से वहां रह रहे थे, जबरन शौचालय में घुस गए और उन्होंने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की और उसे गिरा दिया।

किशोरी की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची और उसे बचाया। मौका पाकर आरोपी वहां से भाग गया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, एडीजीसी सुभाष गिरी ने वादी मुकदमा, उसकी पत्नी और पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पवन चौधरी को दोषी पाया और यह सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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