ट्रेन यात्रा के दौरान दुर्घटना में दोनों टाँगे गवानें वाले युवक को मिला इंसाफ़। जिला उपभोक्ता प्रतितोष प्रथम अदालत ने बीमा कंपनी को दिया

51 लाख रुपए 6% ब्याज सहित अदा करने का आदेश आगरा 20 मार्च । ट्रेन से यात्रा करते समय असमय ही 35 वर्षीय युवक को अपनी दोनों टांगों से हाथ धोना पड़ा । लेकिन निष्ठुर बीमा कंपनी ने उसका क्लेम नियमों और शर्तों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया। पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग की […]

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