आगरा उपभोक्ता अदालत प्रथम का बड़ा फैसला: तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता बीमा क्लेम, कंपनी पर किया जुर्माना
आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ‘दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी’ को आदेश दिया है कि वह मृतक के माता-पिता को बीमा राशि और हर्जाने का भुगतान करे। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल कागजात जमा करने में देरी जैसे तकनीकी कारणों से किसी का जायज क्लेम खारिज नहीं […]
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