इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: बालिगों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि दो बालिग व्यक्ति लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध में रहते हैं, तो उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने आजमगढ़ जिले के एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई […]

Continue Reading