अपने रुपयों का तकादा करने पर युवक की निर्मम हत्या एवं सबूत नष्ट करने के आरोपियों को आजीवन कारावास और 70 हजार के जुर्माने की सज़ा
आगरा 28 मार्च । अपने रुपयों का तगादा करने पर युवक की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित हर्ष पुत्र टीटू एवं राकेश पुत्र किशन लाल निवासी गण खटीकपाडा थाना हरीपर्वत जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 4 माननीय ज्ञानेंद्र राव ने आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया […]
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