आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम का आदेश कि कार के नुकसान के लिए बीमा कंपनी को देने होंगे 4,37,040/- रुपये
आगरा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने एक महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक कार के कुल नुकसान (total loss) के लिए महिला को 4,37,040/- रुपये का भुगतान करे। यह राशि वाहन के घोषित बीमा […]
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