आगरा 13 फरवरी ।
दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 28 मई 2021 की सुबह वह बाहर खड़ा था। तभी पीड़िता के भाई ने उसके पास आकर बताया कि आरोपी उसके सौतेले पिता द्वारा उसकी नाबालिग बहन से पिछले दो माह से धमकी देकर आरोपी दुष्कर्म कर रहा है।

थाना पुलिस ने 29 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपी इस्लाम को 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विवेचक द्वारा अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध मात्र 21 दिन में 19 जून 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया।
वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता आदि को गवाही में पेश किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







