आगरा 13 फरवरी ।
दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सौतेले पिता को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 28 मई 2021 की सुबह वह बाहर खड़ा था। तभी पीड़िता के भाई ने उसके पास आकर बताया कि आरोपी उसके सौतेले पिता द्वारा उसकी नाबालिग बहन से पिछले दो माह से धमकी देकर आरोपी दुष्कर्म कर रहा है।

थाना पुलिस ने 29 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपी इस्लाम को 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विवेचक द्वारा अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध मात्र 21 दिन में 19 जून 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया।
वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता आदि को गवाही में पेश किया।
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